सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त : छातामुड़ा चौक पर हाइवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई

by SUNIL NAMDEO
0 comments

सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर ट्रक मालिक पर जुर्म दर्ज, 24 भारी वाहनों पर 49 हजार 300 रुपये जुर्माना, अतिक्रमण भी हटाए गए

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में यातायात व्यवस्था में सुधार तथा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से गठित हाइवे सेफ्टी टास्क फोर्स ने छातामुड़ा चौक सहित प्रमुख मार्गों पर सघन जांच एवं कार्रवाई की। अभियान के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले भारी वाहनों, अवैध पार्किंग और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध मौके पर ही कार्रवाई की गई।

rl
previous arrow
next arrow

अपर कलेक्टर अपूर्व टोप्पो, डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह, जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू और अनुविभागीय अधिकारी एनएच महेश गुप्ता के नेतृत्व में हुई संयुक्त कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर भारी वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने के मामले में एक ट्रक मालिक के खिलाफ थाना जूटमिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया गया। प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने अथवा यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

balaji
previous arrow
next arrow

                              अभियान के दौरान हाईवे किनारे नालियों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लगाए गए दो ठेलों को भी मौके से हटाया गया। इससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए सड़क किनारे आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में कार्रवाई की गई। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 24 भारी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इन वाहनों से कुल 49 हजार 300 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूला गया।

                    कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि एफसीआई से लेकर छातामुड़ा चौक तक सड़क के दोनों ओर किसी भी स्थिति में ट्रक खड़े न किए जाएं। अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए निर्धारित स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा किया जाए। सड़क किनारे संचालित गैरेज संचालकों को भी अंतिम चेतावनी दी गई। उन्हें निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक सड़क पर भारी वाहन खड़ा कर मरम्मत का कार्य न किया जाए। सड़क पर वाहन खड़ा कर मरम्मत करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

                 जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमण तथा यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध हाइवे सेफ्टी टास्क फोर्स का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने वाहन मालिकों, गैरेज संचालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा सार्वजनिक मार्गों पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित न करें।

Related Posts