प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत आवास नहीं बनाने वालों की खैर नहीं, हितग्राहियों से होगी वसूली

by SUNIL NAMDEO
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किस्त की राशि लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं करने वालों पर निगम प्रशासन सख्त, वैधानिक कार्रवाई की तैयारी

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। नगर पालिक निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजना के अंतर्गत किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा निर्माण कार्य को लंबे समय से अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध अब निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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    निगम प्रशासन ने ऐसे हितग्राहियों को आवास निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले हितग्राहियों से नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के लंबित एवं अपूर्ण आवासों की स्थलवार समीक्षा करने तथा हितग्राहियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
निगम की टीम द्वारा लंबित आवासों की स्थिति की जांच करते हुए हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं समय-सीमा में निर्माण पूरा करने के लिए समझाइश दी जा रही है। निर्धारित समय में आवास निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाने वाले हितग्राहियों के प्रकरणों में नियमानुसार वसूली सहित अन्य वैधानिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने संबंधित अफसरों को प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों की प्रगति की नियमित निगरानी करने निर्देशित किया है। जिन हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की बात कही गईं है।

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30 सितंबर तक आवास निर्माण पूरा करने का मौका
प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत आवास निर्माण नहीं करने वाले अथवा आवास को अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के लिए 30 सितंबर 2026 अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके बाद योजना के तहत फंड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में जिन हितग्राहियों ने अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है अथवा निर्माण कार्य अधूरा है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए तेजी लानी होगी। हितग्राहियों से स्पष्ट अपील है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और तत्काल अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू कर उसे पूर्ण करें। योजना के तहत प्राप्त राशि का सदुपयोग करते हुए आवास निर्माण समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि योजना का लाभ सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की असुविधा अथवा नियमानुसार कार्रवाई की स्थिति निर्मित न हो।
30 सितंबर 2026 के बाद योजना के तहत फंड जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित हितग्राही इसे अंतिम अवसर मानते हुए अपने आवास निर्माण कार्य में तत्काल प्रगति लाएं।

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