रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के पड़िगांव स्कूल के प्राचार्य को मिली राहत

पुसौर/रायगढ़ (सृजन न्यूज)। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के सरकारी स्कूल के प्राचार्य को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। दरअसल, छग राज्य महिला आयोग ने एक मामले में सालभर से बात छिपाया कि डीईओ ने प्राचार्य को 15 रोज के अंदर ब्लॉक से बाहर तबादले की अनुशंसा कर दी थी। कोर्ट ने इसे निरस्त कर प्राचार्य को इंसाफ दिलाने की पहल की है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने गत 6 जुलाई को रायगढ़ की सुनवाई में एक पक्ष को सुनकर और साक्ष्यों की बिन्दुवार जाँच किये बगैर न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रकरण लंबित होने के बावजूद तथा केस को एक वर्ष से अधिक होने की बात को छिपाते एवं 2024 की वर्ष का उल्लेख न करते हुये झूठे तथ्य के आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़िगांव के प्राचार्य को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को 15 दिनों के भीतर विकासखण्ड से बाहर स्थानांतरण की अनुशंसा हेतु निर्देश दिये गये थे।
वहीं, अनावेदक ने इसे उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये जांच में यह स्पष्ट रूप से पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़िगांव के प्राचार्य को ब्लाक से बाहर स्थानांतरण की अनुशंसा प्रथम दृष्ट्या गलत है। इस कारण उक्त अनुशंसा को उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।







