जनगणना कार्य में लापरवाही :  सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला पर गिरी निलंबन की गाज

by SUNIL NAMDEO
0 comments

जशपुर (सृजन न्यूज)। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण भवन नंबरिंग और मकान सूचीकरण कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी दुलदुला द्वारा शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मगर, इसमें कोताही बरतने के मामले में एक सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला पर निलंबन की गाज गिर गई है।

rl
previous arrow
next arrow

तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण) दुलदुला के प्रतिवेदन के अनुसार जशपुर जिले के दुलदुला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सरहापानी के प्राथमिक शाला पतराटोली के सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला, सहायक शिक्षक (एलबी) बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये। इसके संबंध में चार्ज अधिकारी दुलदुला ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा, परंतु संबंधित के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु उन्होंने वर्तमान स्थिति तक किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

balaji
previous arrow
next arrow

सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला के द्वारा जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवहेलना किया गया है। उक्त कृत्य गम्भीर लापरवाही, उदासीनता एवं कदाचरण के श्रेणी में आता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के सर्वथा विपरीत है।

यही वजह है कि सत्यजीत निराला, सहायक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुलदुला नियत किया गया है तथा निलम्बन अवधि में नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Related Posts