नियमों की बखियां उधेड़ना पड़ा महंगा, 45 बसों पर गिरी कानूनी गाज

by SUNIL NAMDEO
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यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा जिला प्रशासन, नियमों के उल्लंघन पर 1.14 लाख रुपये वसूला जुर्माना, बिना फिटनेस और टैक्स के संचालित एक बस जब्त, ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी कार्रवाई

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। जिले में यात्री बसों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार और कलेक्टर के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग यात्री बसों की जांच कर रहा है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 45 बसों से कुल 1 लाख 14 हजार 100 रुपये जुर्माना वसूला गया है। वहीं, बिना फिटनेस और टैक्स के संचालित एक बस को जब्त किया गया है।

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अधिक किराया वसूली से लेकर परमिट उल्लंघन तक पर कार्रवाई

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जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान बसों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इनमें यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलना, किराया सूची नहीं रखना, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं होना, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना शामिल है। इसके अलावा कंडक्टर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बसों के ऊपर सामान ले जाने से संबंधित मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

बसों की छत पर सामान ले जाने पर भी जुर्माना

बसों के ऊपरी हिस्से में सामान ले जाने और लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में परिवहन विभाग ने अलग-अलग धाराओं के तहत 22 हजार रुपये का चालान किया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि बसों का संचालन सुरक्षित तरीके से हो और किसी भी तरह की लापरवाही से दुर्घटना की आशंका न बढ़े। जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले में यात्री बसों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार कराना और यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए बसों के आवश्यक दस्तावेजों, फिटनेस, परमिट, निर्धारित यात्री क्षमता और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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