कलेक्टर ने कहा – अवैध अतिक्रमण औए दूसरे की भूमि पर कब्जे से संबंधित शिकायतों पर होगी कार्रवाई
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस के लिए भूमि चिन्हांकित किए बिना प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कॉलोनाइजरों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर प्रभावी परिणाम लाने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
बेजाकब्जा धारियों पर चलेगा कानूनी चाबुक
कलेक्टर ने बारिश से प्रभावित स्कूल, आश्रम एवं छात्रावासों तक पहुंचने वाले सड़क मार्गों तथा पुल-पुलियों का चिन्हांकन कर सूची तैयार करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे आवश्यक कार्यों को डीएमएफ से स्वीकृत कराने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध अतिक्रमण एवं दूसरे की भूमि पर कब्जे से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए ऐसे हितग्राहियों जिनके खातों में आवास निर्माण की राशि पहुंच चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनका आवास निर्माण शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले हितग्राहियों के मामलों में नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति और पीएम आशा योजना के तहत जिले में आठ नए केंद्रों के लिए भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी ली।
अवैध शराब और नशीली दवाओं के कारोबार पर सख्ती
कलेक्टर ने जिले में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमित निगरानी बढ़ाते हुए प्राप्त शिकायतों पर तत्काल जांच और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।








