SIR निर्वाचन कार्य में लापरवाही ऑपरेटर को पड़ा महंगा, मिला नोटिस

by SUNIL NAMDEO
0 comment
img-20260221-wa01799122518692518146593.jpg
previous arrow
next arrow

सारंगढ़-बिलाईगढ़ (सृजन न्यूज)। प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम तिथि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में संपन्न कराया जा रहा है। इस सिलसिले में 14 नवंबर 2025 की स्थिति में मतदान केन्द्रवार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि विधानसभा 43-बिलाईगढ़ के मतदान केन्द्र 322-निठोरा, तहसील सोनाखान जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गणना प्रपत्र वितरण प्रारम्भ कार्य आज पर्यन्त प्रारंभ नहीं हुआ था, जो 4 नवंबर 2025 से प्रारंभ कर लेना था।

                       इस संबंध में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) लव कुमार नायब तहसीलदार सोनाखान से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर बताया गया कि उनकी नवीन पदस्थापना उस तहसील में हुई है एवं एईआरओ आईडी बनाने के लिए उनके द्वारा कल्याणी यादव डाटा एंट्री ऑपरेटर को तीन दिवस पहले ही बोला गया था, परन्तु 14 नवंबर तक नहीं बनाया गया।

                        उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल्याणी यादव डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय एसडीएम सह ईआरओ को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मतदान केन्द्र 322-निठोरा के वर्तमान बीएलओ का नाम एवं नंबर ईआरओ नेट में अपडेट आपके द्वारा नही किया गया है। इसके कारण विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है एवं तहसील सोनाखान के साथ-साथ विधानसभा 43-बिलाईगढ़ के प्रगति भी धीमी होने के कारण जिले की प्रगति भी धीमी हो गया है।

SIR इसी प्रकार पूर्व में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में विधानसभा 43-बिलाईगढ़ के सभी एईआरओ के द्वारा आपके कार्य के प्रति लापरवाही बरतने की मौखिक शिकायत की गई थी। उनका यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 तथा छ.ग. सिविल सेवा आधरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है, जो कि कदाचरण तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों का अवहेलना की श्रेणी में आता है। उन्हें जवाब देने के लिए तीन दिवस का समय दिया है। निर्धारित समयाधि में संतोष जनक जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में ऑपरेटर के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

You may also like

Leave a Comment