रायगढ़ (सृजन न्यूज)। पुलिस पूछताछ में सहयोग देने की बजाए हुज्जतबाजी करते हुए उग्र होना एक कबाड़ व्यवसायी को उस समय महंगा पड़ा, जब जूटमिल पुलिस ने की 151 CrPC के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई कर उसे जेल भेजा दिया।
थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को स्थानीय रहवासियों ने जानकारी
दी कि क्षेत्र में काफी संख्या में बाहरी व्यक्तियों द्वारा फेरी कर कबाड़ खरीदी की जा रही है। थाना प्रभारी द्वारा ऐसे फेरी कर कबाड़ खरीदी करने वाले के सत्यापन की आवश्यकता देखते हुए अपने पेट्रोलिंग टीम को क्षेत्र के कबाड़ खरीदी करने वालों को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने निर्देशित करने रवाना किया गया था।
इसी क्रम में आज जूटमिल पेट्रोलिंग पार्टी सहदेवपाली टुरकुमुडा स्थित कबाड़ खरीदने वाले मुन्ना पंडित के गोदाम में जाकर तस्दीक की गई।
वहां व्यवसायी मुन्ना पंडित बेवजह की बातें कर चिल्लाने लगा
, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा समझा
ईश देने पर उग्र हो गया
। संज्ञेय अपराध की आशंका पर जूटमिल पुलिस द्वारा *अनावेदक मुन्ना पंडित पिता सीताराम पंडित उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम मुरगी पोस्ट पिरोई थाना महुआ जिला वैशाली (बिहार) हाल मुकाम आईटीआई अंबेडकर आवास
जूटमिल के विरुद्ध धारा 151 CrPC के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार
की ग
ई।
वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 151/107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत इस्तगासा तैयार कर अनावेदक को अधिक से अधिक रूपयों का बाउंड ओव्हर की कार्रवाई के लिये अनावेदक मुन्ना पंडित को एसडीएम रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया
, जहां अनावेदक का जेल वारंट जारी किये जाने पर अनावेदक को जूटमिल पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया है।