रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर फरार हुये आरोपी को चालान के साथ न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय
ने आरोपित दिलीप खुशलानी पिता स्व
. जयराम दास खुशलानी निवासी सिंधी कालोनी पक्की खोली तिलक स्कूल के पास चक्रधरनगर रायगढ़ को जेल दाखिल किया है।
जानकारी के अनुसार गांधीगंज रायगढ़ में रहने वाले सिध्दार्थ सांवरिया
ने
विगत 8 दिसंबर 2023 को
सिटी कोतवा
ली में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करा
ई कि इनका रायगढ़ में रेडिमेड कपड़ों की दुकान है, जहां से विजय खुशलानी निवासी सिंधी कालोनी पक्की खोली रायगढ़ नियमित रुप से रेडिमेड गारमेंट्स कपड़ा क्रय
करता था
। अप्रैल 2023 तक विजय खुशलानी
ने 40 लाख रुपये का रेडिमेड कपड़े उधार क्रय किया
था
। उधार रकम एक माह में भुगतान करना बताकर अदा नहीं कि
या। जब उसे उधार लिये गये रेडिमेड लौटाने को कहा गया, तब उसने कपड़ों के विक्रय राशि से सिंधी कालोनी वाले मकान के निर्माण में खर्च कर देना बता
या।
विजय खुशलानी ने अपने भाई दिलीप खुशलानी और विजय की पत्नी आरोही खुशलानी के साथ मिलकर उधारी रकम के एवज में अपना सिंधी
कॉलोनी का मकान लिखा
–पढ़ी कर
सिद्धार्थ सांवरिया के पास बंधक
रखा
और तीनों ने उधारी राशि देने से बचने एवं हड़प जाने के उद्देश्य से बंधक सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास भी बंधक रख दि
या। थाना कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी विजय खुशलानी को 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर शपथ पत्र लेकर जमानत की शर्तों पर छोड़ा गया
, जिसके बाद आरोपी विवेचना में सहयोग ना कर अन्य आरोपियों के साथ फरार था। विवेचना दौरान 22 जनवरी को फरार आरोपी दिलीप खुशलानी (36 साल) तथा 28 फरवरी को फरार आरोपी विजय खुशलानी गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 467, 468, 471 आईपीसी जोड़ा गया।
आरोपिया आरोही खुशलानी के फरार रहने पर धारा 173(8) CrPC कार्रवाई कर आरोपित दिलीप खुशलानी के साथ चालान न्यायालय पेश किया गया
। न्यायालय द्वारा आरोपित का जेल वारंट जारी करने पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपित को जेल दाखिल किया गया है।