छग खनिज नियम का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी, चूना-पत्थर के अवैध परिवहन करते हाईवा जब्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़ (सृजन न्यूज)। खनिज महकमे द्वारा जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर एवं विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही किया जाता है। खनिज विभाग जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा 1 अप्रैल को प्रश्नाधीन क्षेत्र गुड़ेली-टिमरलगा का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान मौका स्थल में कोई भी अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया। मौका स्थल पर ग्रामीणों और उपसरपंच को निर्देशित किया गया की यदि किसी भी प्रकार का उत्खनन किया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सारंगढ़-बिलाईगढ़ या समीपस्थ थाने में करें।
इसी क्रम में गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र में प्राप्त शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग एवं खनिज अमला जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की संयुक्त दल ने गत 16 मार्च को प्रश्नाधीन क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया। मौके पर खनिज चूना पत्थर के अवैध उत्खनन में संलिप्त कुल 10 नग मशीन/वाहनों पर छग गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) (5) के तहत् कार्यवाही की गई। प्रश्नाधीन क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग, प्रो. मुकुन्द कुमार जैन, को स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र में छग खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर क्रशर को सील करते हुए कारण बताओं नोटिस भी दिया गया। साथ ही इस संबंध में अपना जवाब 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्राप्त जवाब पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। तहसील सरिया के कटंगपाली नौघटा क्षेत्र की जांच खनिज विभाग द्वारा 1 अप्रैल को प्रश्नाधीन क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान मौका स्थल में कोई भी अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया। प्रश्नाधीन क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स ओम साई मिनरल्स, प्रो. रवि कुमार अग्रवाल को स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र में छग खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर क्रशर को सील एवं कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस संबंध में अपना जवाब 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त जवाब पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
वहीं, 2 अप्रैल को खनिज अमले द्वारा तहसील सरसींवा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त 1 वाहन (हाइवा) क्रमांक CG 11 AB 1612 वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया पर कार्यवाही करते हुए सरसींवा थाने के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही छ्त्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही आगे भी कलेक्टर के निर्देशानुसार की जावेगी।




