सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला सहित पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर 1 वर्ष तक प्रतिबंध
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (सृजन न्यूज)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने 6 बार विभिन्न अपराध में एफआईआर दर्ज और 10 साल से अपराध में संलिप्तता के कारण जनार्दन टंडन पिता तिरीथ राम टंडन निवासी ग्राम सिंघनपुर, थाना कोसीर को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए जिला बदर किया है।
यही नहीं, न्यायालय ने इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक जनार्दन टंडन को किसी भी दशा में न्यायालय ने पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना, प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।