रायगढ़ (सृजन न्यूज)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के दौरान नशे के हालत में निर्वाचन कार्य में उपस्थित होकर उपद्रव करने वाले सहायक शिक्षक झसकेतन राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार झसकेतन राठिया (सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बांजीखोल, विकासखण्ड तमनार) की ड्यूटी नगर पालिक निगम, रायगढ़ में मतदान अधिकारी क्रमांक 02 में मतदान केन्द्र क्रमांक 160 (प्राथमिक शाला भगवानपुर, कमरा नंबर 1) के लिए मतदान दल क्रमांक 137 में कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) नगर पालिक निगम रायगढ़ के आदेश के तहत लगाई गई थी।
मतदान सामग्री प्राप्त करने तथा मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान हेतु 10 फरवरी 2025 को सहायक शिक्षक झसकेतन राठिया शराब के नशे में निर्वाचन के उक्त कार्य में उपस्थित होकर उपद्रव कर अन्य प्रशिक्षणार्थियों के कार्यों में विघ्न डालना पाया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होकर छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत दंडनीय होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पुसौर निर्धारित किया गया है।




