महिला के घर घुसकर हमले के आरोपी ट्रांसपोर्टर अनुज सिंह को कोर्ट ने भेजा जेल

by SUNIL NAMDEO
0 comment
img-20260221-wa01799122518692518146593.jpg
previous arrow
next arrow

पीड़िता की ओर से सीनियर अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने किया जमानत का जोरदार विरोध

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। बीते 29 अक्टूबर की देर रात करीबन 11 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़े रामपुर इलाके के दीनदयाल अपार्टमेंट के एक मकान में अपने दो मासूम बच्चों के साथ रहने वाली महिला के घर बलात दरवाजा तोड़ कर घुसने और उसके साथ हुज्जतबाजी, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी और बदसलूकी के बहुचर्चित मामले के आरोपी ट्रांसपोर्टर अनुज सिंह को आज कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बता दें कि आज दोपहर को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अनुज सिंह को कोर्ट में पेश किया था, जहां आरोपी द्वारा जमानत हेतु अपील की गई थी, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने प्रार्थिया के अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की गई सटीक दलील और प्रस्तुत तथ्य को संज्ञान में लेते हुए आरोपी अनुज सिंह की जमानत को निरस्त कर उन्हें जेल निरुद्ध करने का आदेश दिया है।

यहां यह भी बताना लाजिमी होगा कि आवेदक प्रार्थिया की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के प्रभाव में है तभी देर रात घटित संगीन अपराध में वांछित सुसंगत धारा गैर जमानतीय धारा BNS 331 (5) व 331 (6) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की बजाय गैर जमानतीय धारा 333 BNS व अन्य तीन जमानतीय धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। जबकि घटना देर रात 11 बजे की है जिसमें नए कानून BNS के मुताबिक गैर जमानतीय धारा BNS 331 (5) व 331 (6) लगाना चाहिए था। जिरह के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि साथ ही महिला के साथ की गई बदसलूकी और वस्त्र फाड़ने की धारा भी प्राथमिकी में दर्ज नही की गई है। इससे साफ पता चलता है कि कोतवाली पुलिस, आरोपी के प्रभाव में है।

You may also like

Leave a Comment