रायगढ़ (सृजन न्यूज)। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत लाखा से लगे सराईपाली के साप्ताहिक बाजार के पास मुख्य मार्ग में बगैर विधिवत मंजूरी के चक्काजाम करना करीबन डेढ़ दर्जन ग्रामीणों को भारी पड़ा। रूपानाधाम कंपनी के बस चालक की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 15 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाया है।
दरअसल, ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कल 6 मार्च को सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति लोक मार्ग बाधित कर वाहनों को आने-जाने नहीं दिया जा रहा था। चक्काजाम की सूचना मिलने पर एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी तमनार, नायब तहसीलदार तमनार तथा पूंजीपथरा, तमनार पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने चक्काजाम कर रहे प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुनते हुए उनकी समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक पहल कर निराकरण का वादा भी किया। अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों को बिना अनुमति लोक मार्ग बाधित करने के कार्य को विधि विरूद्ध कार्य बताया और ऐसे कृत्य पर प्रशासन और पुलिस सक्ष्ती से कार्य करने की सख्त हिदायत दी गई ।
बता दें कि इस चक्काजाम को लेकर स्थानीय प्लांट के बस ड्रायवर द्वारा थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 मार्च की सुबह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट सराईपाली के कर्मचारियों को प्लांट छोड़ने लेकर जा रहा था। सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास लेकर सराईपाली के पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, एवं संदीप भोय उर्फ पप्पू एवं 10 -15 अन्य लोग सड़क जाम कर रास्ता को बाधित करते हुए किसी भी प्रकार के वाहन को आने जाने से रोक दिये थे, जिससे काफी लोगों को परेशानी हुई। थाना पूंजीपथरा में 3 नामजद आरोपियों समेत 10-15 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 126 (2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी व अन्य वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
यहां बताना लाजमी है कि धरना, रैली प्रदर्शन, संकेतिक प्रदर्शन की विधिवत प्रशासनिक अनुमति ली जानी चाहिए किन्तु देखा गया है कि बिना अनुमति धरना, रैली, लोक मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने की घटनाएं सामने आ रही है, जो विधि विरूद्ध होकर आमजन के लिए परेशानी उत्पन्न करता है। रायगढ़ पुलिस विधि विरूद्ध धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम करने वालों पर आगे भी सख्त कार्यवाही करेगी।




