रायगढ़ (सृजन न्यूज)। ट्रेलर वाहन के नंबर की जालसाजी कर छलपूर्वक संचालन करने के एक मामले में शहर की कोतरा रोड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसके पड़ोसी अनूप तिवारी ने बिना अनुमति और जानकारी के उसके ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल किया।
जानकारी के अनुसार ट्रांसपोटर नंदन झा पिता बृजकिशोर झा (40 वर्ष) निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया ने गत 24 जुलाई को थाना कोतरा रोड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका स्वयं का ट्रेलर वाहन (क्रमांक CG 13 D 5772) है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि पास में रहने वाला अनूप तिवारी उसके ट्रेलर का नम्बर अपने वाहन में अंकित कर संचालन कर रहा है। यह न केवल अवैधानिक है, बल्कि यदि कोई दुर्घटना या अपराध होता तो उस ट्रेलर नम्बर के जरिये उस पर कार्यवाही की जाती।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरा रोड थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर आरोपी अनूप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने अनूप तिवारी को तलब कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर वाहन CG 13 D 5772, जिसका इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 को जप्त कर लिया गया।
थाना प्रभारी द्वारा आरटीओ को जप्त वाहन की जानकारी देने प्रतिवेदन भी भेजा गया है। आरोपी अनूप कुमार तिवारी पिता रामशंकर तिवारी, (45 वर्ष) निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक करुणेश कुमार राय एवं आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।