Home रायगढ़ न्यूज जमीन मालिक की जगह महिला और गवाहों को साक्षी बनाकर कराया रजिस्ट्री, गया जेल

जमीन मालिक की जगह महिला और गवाहों को साक्षी बनाकर कराया रजिस्ट्री, गया जेल

by SUNIL NAMDEO EDITOR

रायगढ़ (सृजन न्यूज)। धरमजयगढ़ अंतगर्त ग्राम रूवाफुल खसरा नंबर खसरा नंबर 69/1 एवं खसरा 76/4 की भूमि की असल भू-स्वामी के स्थान पर अन्य महिला और गवाहों को खड़ी कर रजिस्ट्री करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी संतराम अगरिया पिता स्व मांझीराम अगरिया (37 वर्ष) साकिन रूवाफूल थाना कापू को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेजा है।

           जानकारी के मुताबिक 15 जून 2023 को थाना धरमजयगढ़ में निशांत कुमार ठाकूर (43 वर्ष) निवासी ग्राम कुसालपुर थाना पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करा कि उर्वशी गुप्ता पिता मुकेश गुप्ता निवासी कृष्ण कुंज सिविल लाईन रायपुर द्वारा अपनी भूमि संबंधित सभी प्रकार के भौतिक एवं न्यायालयीन के कार्यों के लिये इन्हें सामान्य अधिकार सौंपा है जब ये श्रीमती उर्वशी गुप्ता की ग्राम रूवाफुल की जमीन के अभिलेख दुरूस्ती के लिए धरमजयगढ़ आये तो पता चला कि 24 अप्रैल 2023 को उर्वशी गुप्ता भू-स्वामी कि भूमि खसरा नंबर 69/1 रकबा 0.506 एवं खसरा 76/4 रकबा 0.344 हे. भूमि को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उर्वशी गुप्ता के स्थान पर पंजीयन कार्यालय धरमजयगढ़ में उपस्थित होकर फर्जी आधार कार्ड एवं ऋण पुस्तिका कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विक्रय किया गया है। आवेदन पर थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात विक्रेता एवं अन्य के विरूद्ध सुसंगत धारा 419, 420, 467, 468, 471,120 (बी) आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

             विवेचना के दौरान पंजीयन कार्यालय धरमजयगढ़ से जानकारी प्राप्त किया गया, जिसमें पूर्व में गिरफ्तार आरोपी रोहित महंत निवासी नीचेपारा धरमजयगढ़ के कथन पर आरोपी अमित तिर्की निवासी लक्ष्मीपुर थाना धरमजयगढ़ एवं आरोपिया संगीता नागवंशी निवासी ग्राम सेन्द्रीबहार थाना पत्थलगांव जिला जशपुर को हिरासत में लिया गया। आरोपी अमित तिर्की और संगीता नागवंशी ने रोहित के कहने पर भू स्वामी उर्वशी गुप्ता के जगह संगीता नागवंशी को रजिस्टार कार्यालय में खड़ा होने हेतु 20 हजार रूपये मिलना और रजिस्ट्री गवाह बनने हेतु अमित तिर्की को 5 हजार रूपये मिलना बताया। मामले में शामिल आरोपी संतराम अगरिया फरार था, जिसे आज मुखबीर सूचना पर हिरासत में लिया गया।

               आरोपी संतराम ने अपने मेमोरण्डम पर बताया कि आरोपी रोहित दास महंत के साथ मिलकर जमीन को सुनील अग्रवाल को बिक्री किया था। रोहित दास ने 1,12,500 रूपये दिया जो खानेपीने में खर्च कर देना एवं 7,000 रू को पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है। फरार आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में निरीक्षक कमला पुसाम नेताम एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।

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