Home छत्तीसगढ़ सारंगढ़ नगर पालिका परिषद कमेटी को भंग करने की तैयारी में प्रशासन!

सारंगढ़ नगर पालिका परिषद कमेटी को भंग करने की तैयारी में प्रशासन!

by SUNIL NAMDEO

अब कलेक्टर सम्हालेंगे कमान!

सारंगढ़ (सृजन न्यूज़)। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के साथ ही जिले के एकमात्र नगरपालिका परिषद सारंगढ़ अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। बीते कई माह से नगर पालिका परिषद सारंगढ़ बिना अध्यक्ष के साथ ही अपूर्ण पार्षदों की संख्या बल पर निर्भर रही है। इसमें जमीन आबंटन को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा किए गए कार्यवाही में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सोनी अजय बंजारे के साथ ही 7 पार्षदों को पदमुक्त की कार्रवाई शासन द्वारा की जा चुकी है तो वहीं एक निर्वाचित पार्षद के असामयिक निधन के बाद से ही नगरपालिका परिषद बिना पूर्ण कमेटी की संचालित हो रही थी।

                          इसमें इस नवगठित जिले में एक मात्र नगरपालिका परिषद सारंगढ़ में आज पर्यन्त शेष बचे 6 पार्षदों व अधिकारियों के द्वारा परिषद के कार्यों का संचालन किया जा रहा था। बीते कुछ रोज से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की राजनीति में सत्ता और विपक्षी दल के साथ ही सोशल मीडिया में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद की वर्तमान कमेटी को भंग करने की भी चर्चा होती रही है। इसमे नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी किए गए एक आदेश को लेकर जिले की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29-ख के तहत सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, जिसमें वर्तमान में पदेन 6 पार्षदों में से कोई भी सदस्य अध्यक्ष के लिए आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति महिला से संबंधित नहीं है, के साथ ही 9 निर्वाचित पार्षदों के पदरिक्ति के फलस्वरूप वर्तमान स्थिति में परिषद स्पष्ट रूप से अल्पमत की स्थिति में है और अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण नेतृत्वविहिनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

               इससे परिषद के कामकाज संचालक हेतु आवश्यक कोरम की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही उपयुक्त वर्ग का कोई पार्षद उपलब्ध नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 37/2/ के अंतर्गत किसी भी पार्षद को अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सारंगढ़ का प्रभार सौंपा जाना भी संभव नहीं है। अतः छत्तीसगढ़ शासन नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा ‌324 के तहत आपात स्थिति के दृष्टिगत नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के अध्यक्ष व पार्षदों के रिक्त पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक होने तक राज्य शासन द्वारा सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर को प्रशासनिक के साथ ही वित्तीय संबंधित कार्यों के लिए प्रभार सौंपा है।

  वहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश के वारयल होते ही‌ अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वर्तमान में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में निर्वाचित पार्षदों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। इसमें खासकर वर्तमान में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में निर्वाचित पार्षदों की संख्या 6 है। इनमें 3 पार्षद भाजपा और बचे 3 विपक्ष दल कांग्रेस से हैं। बहरहाल अब यह भी कयास लगाए जा रहे कि कलेक्टर को प्रभार देने के साथ ही आगामी दिनों में कहीं वर्तमान में निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों की कमेटी को भंग कर सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें वर्तमान कमेटी को भंग करने की तैयारी में है प्रशासन?

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