सरकारी संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर निगम प्रशासन कर रही कार्यवाही
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। नगर निगम के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के कारण आचार्य इंस्टीट्यूट पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
आचार्य इंस्टीट्यूट नगर निगम रायगढ़ से अनुमति लिए बिना ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन बोर्ड लगा रहा था। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। मौके पर नगर निगम रायगढ़ की टीम ने कार्रवाई की। संस्था की ओर से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा था।
निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय के निर्देशानुसार आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है कि आपके द्वारा नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़-पोधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स, विज्ञापन बोर्ड, फलैक्स और बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, जो विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 का सरासर उल्लंघन है तथा शासकीय और सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है।




