रायगढ़ (सृजन न्यूज़)। सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय डर के मारे भागने वाले दो युवकों पर चक्रधरनगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने ऐसे मामलों में “गुड सेमेरिटन” की भावना से घायल की मदद करने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार थाना चक्रधरनगर के एक मर्ग प्रकरण के मृतक सुधीर सा पिता श्रीचरण सा (26 वर्ष) साकिन बेलरिया थाना चकधरनगर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में अस्पताली मेमो पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही की गई। शव निरीक्षण में मृतक के सिर तथा अन्य भागों में चोट आना पाया गया है। मृतक के मृत्यु संबंध में पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मृतक के वारिसान और गवाहों के कथन लिया गया तो खुलासा हुआ कि मामला कुछ और ही था।
दरअसल, घटना दिनांक यानी 13 अक्टूबर की शाम सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साय एक ही मोटर सायकल प्लेटिना कमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे। मोटर सायकल को अलेख साव चला रहा था और बीच में अजय निषाद तथा पीछे सुधीर सा बैठा था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में मोटर सायकल सहित तीनों गिर गये, जिसमें सुधीर सा के सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोंट आई जो घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था। उसे तत्कालिक इलाज की आवश्यकता थी।
घटना स्थल से लगभग 2 किमी की दूरी पर ही ग्राम लोईंग स्वास्थय केन्द्र है तथा घटना स्थल से लगभग 8 किमी की दूरी पर आलेख का गांव बेलरिया स्थित है। उसके दोनों दोस्त अजय निषाद तथाअलेख साय ने सुधीर को अस्पताल न ले जाकर अपने दोस्त को बुलाये और ग्राम बेलरिया के बाहर एक बाड़ी में घायल सुधीर को छोड़ते हुए उसके परिजनों को बिना सूचना दिये अपने-अपने घर चले गये। ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और जब उसे अस्पताल लेकर गये तो इलाज के दौरान 15 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई।
मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल न ले जाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है और बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये गांव के बाहर बाड़ी में छोड़ कर भाग गये। थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मर्ग जांच पर दोनों आरोपित अलेख साव पिता दिनेश साव उम्र (24 वर्ष) और अजय निषाद पिता मुनूराम निषाद (27 वर्ष) के विरूद्ध धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत आज अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और दोनों को रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है।
एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। “गुड सेमेरिटन” कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।