रायगढ़। नई बताकर पुरानी स्कूटर बेचने से सड़क हादसे में दिव्यांग हुई महिला के पक्ष में उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए शारदा कृपा ऑटो सेंटर को पौने 11 लाख रुपए हर्जाना देने का फरमान जारी किया है।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक पुसौर थानांतर्गत ग्राम बुनगा निवासी सरस्वती चौहान पिता पुजारी, आयुर्वेदिक दुकान चलाती है। सरस्वती ने रायगढ़ के जूटमिल चौकी के पास गौरव पथ में संचालित शारदा कृपा ऑटो सेंटर के प्रबंधक अजीत पटेल के साथ मिशन स्कूल रोड बोईरदादर निवासी नारायण यादव पिता घनश्याम यादव के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दाखिल किया था। दरअसल, महिला ने स्कूटर (क्रमांक सीजी 13 एके 7024) को जब 72 हजार 400 देकर खरीदा तो उसे बीमा दस्तावेज नहीं दिया गया। बाद में सरस्वती को पता चला कि वाहन नारायण यादव के नाम पर पंजीकृत है। चोला फायनेंस में 30 मार्च 2020 से 29 मार्च 2025 तक बीमित है। 29 अक्टूबर 2020 को वाहन से पूंजीपथरा जाते समय चिराईपानी-लाखा के मध्य अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से महिला घायल हो गई। जख्मी महिला को अस्पताल ले जाया गया तो उसका पैर काटना पड़ा। ऐसे में वह करीब 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गई। महिला ने वाहन को विक्रेता के पास रिपेयर के लिए छोड़ा था। दुकानदार ने क्षतिग्रस्त वाहन का रिपेयर नहीं कराया। चूंकि, विक्रेता ने नया बताकर पुराना वाहन महिला को थमा दिया। इसके कारण हादसे में उसे अपना पैर खोना पड़ गया।
यह प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आने पर अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पांडेय और श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने दिव्यांगमहिला के पक्ष में निर्णय देते हुए उसे चिकित्सा व्यय राशि 3 लाख 30 हजार 300 तथा उम्र की गणना के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक क्षति 7 लाख 50 हजार कुल 10 लाख 80 हजार 300 आदेश के 45 दिन के अंदर देने का आदेश जारी किया। साथ ही वाद व्यय 2 हजार भी भुगतान करने कहा गया है। आदेश का पालन 45 दिन के भीतर नहीं करने पर डिग्री राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने के लिए भी कहा गया है।