रायगढ़ (सृजन न्यूज़)। शादी का प्रलोभन देते हुए बाली उम्र की किशोरी का यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की फरियाद पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लव, सेक्स और धोखा का यह प्रसंग शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
बीते 9 जून को थाना चक्रधरनगर में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर ग्राम गोर्वधनपुर में रहने वाले निखिल (22 साल) पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज करा
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ई। पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2020 से निखिल को जानती है, उसकी बहन के माध्यम से निखिल से जान परिचय हुआ था। निखिल से बातचीत होती थी और निखिल पसंद करता हूं
, शादी करूंगा बोला था।
मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के लिए बहाने से बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी। बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में बताई, तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गये थे,
ल। निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे पर अब निखिल शादी से इंकार कर मरने-मारने की धमकी देता है। युवती के आवेदन पर आरोपित निखिल पर धारा 376(2)(ढ),366,506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों की समयसीमा में विवेचना को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्काल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा निखिल पिता दयानिधि
(22 साल
) गोवर्धनपुर थाना चक्रधरनगर के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर अपराध कायमी के 6 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव, उपनिरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।