चंद्रपुर के अतिक्रमणकारी दुकानदार पर गिरेगी कार्रवाई की गाज
चंद्रपुर/रायगढ़ (सृजन न्यूज)। धार्मिक नगरी चंद्रपुर के सर्किट हाउस के सामने बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर धड़ल्ले से संचालित है सांई कम्यूटर। ये खुलासा हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। ऐसे में शासकीय भूमि हड़पने के आरोप में सांई कम्यूटर के संचालक पर यदि शासकीय कार्रवाई की गाज गिरे तो अतिशयोक्ति नहीं।

सक्ती जिले के नगर पंचायत चंद्रपुर में भू-माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे नेशनल हाइवे किनारे रेस्ट हाउस के समीप ग्राम सेवक भवन को भी नहीं बख्श रहे हैं। चंद्रपुर में बढ़ते बेजाकब्जा को लेकर रायगढ़ के अविनाश नामदेव ने तहसील कार्यालय में आरटीआई लगाई तो सारी असलियत सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तहसीलदार ने जो तथ्यात्मक जानकारी आवेदक को दी, उसने अतिक्रमण के काले खेल की पोल ही खोलकर रख दी।

तहसीलदार और जनसूचना अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेस्ट हाउस चंद्रपुर के सामने संचालित सांई कम्यूटर खेमचरण देवांगन पिता राजाराम देवांगन के द्वारा संचालित है। उक्त दुकान का ग्राम चंद्रपुर के खसरा नंबर 654 और 655 के हिस्से में संचालित है। खसरा नंबर मिसल में आबादी मद में दर्ज है और 655 मिसल में घास मद में दर्ज है। वर्तमान खसरा पांचशाला वर्ष 2021-22 से 2025-26 में खसरा नंबर 654 तथा 655 में श्री सांई कम्यूटर या खेमचरण देवांगन पिता राजाराम देवांगन का नाम दर्ज नहीं है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार श्री सांई कम्यूटर या खेमचरण देवांगन आत्मज राजाराम देवांगन के नाम से उक्त खसरा नंबर में से कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

बहरहाल, तहसीलदार द्वारा आरटीआई में दी जानकारी में तो सच्चाई सामने आ गई कि सांई कम्यूटर नामक कोई भी संस्था अधिकृत तौर पर किसी भी निजी भूमि पर संचालित नहीं है। अब देखना यह है ग्राम सेवक भवन पर कुंडली मारकर बेजाकब्जा की जमीन पर आलीशान सांई कम्यूटर बनाने वाला दुकानदार पर कार्रवाई की गाज कब गिरेगी।