पुसौर के ग्राम झिलगीटार में जमीन लेने के बाद बोनस राशि लेनदेन के मामले ने लिया नया मोड़
रायगढ़ (सृजन न्यूज़)। पुसौर ब्लॉक के ग्राम झिलगीटार में विस्थापित विवेक श्रीवास्तव से जमीन लेने के बाद बोनस राशि के भुगतान में एनटीपीसी लारा द्वारा धोखाधड़ी के चर्चित कांड में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल, एनटीपीसी प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी यह दावा किया है कि पुनर्वास राशि पाने में विवेक श्रीवास्तव अपात्र हैं, इसलिए उनका कथन बेबुनियाद है।
एनटीपीसी लारा ने अपना पक्ष रखते हुए इस संबंध में अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथा संशोधित) की कंडिका 2.1 (क) के परिभाषा के अनुसार विवेक श्रीवास्तव पिता विजय श्रीवास्तव, ग्राम झिलगीटार को पुनर्वास राशि प्राप्त करने के लिए अपात्र की श्रेणी में पाया गया है। एनटीपीसी द्वारा इस प्रकरण में जो भी पत्र प्राप्त हुआ है, उनको समय-समय पर पत्राचार के माध्यम से जानकारी दी जाती रही है, लिहाजा श्रीवास्तव का कथन निराधार है।
बहरहाल, पात्र और अपात्र के इस खेल में सही कौन है और कौन गलत, लेकिन इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा की एंट्री के बाद जिस तरह यह मामला सुर्खियों में है ,इसे देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में यह और तूल जरूर पकड़ेगा।

