शहर के 3 अलग-अलग निर्माण के लिए नोटिस जारी कर रुकवाया काम
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। अनुमति के विपरीत निर्माण करने वाले दो लोगों को निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर किया गया है। इसी तरह एक अन्य निर्माण में अनुमति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मिट्ठूमुड़ा तालाब के बगल में रहने वाले मोहम्मद गुलजार द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत मिलने पर निगम की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत मिट्ठू मुंडा तालाब के बगल में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाया गया। ऐसे में मोहम्मद गुलजार को नोटिस जारी कर स्वीकृत से अतिरिक्त निर्माण को तत्काल स्वयं से हटा लेने और अनुमति के आधार पर निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत अवैध निर्माण मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
इसी तरह बोईरदादर शालिनी स्कूल के पास निवासी रमेश मिश्रा द्वारा भी शालिनी स्कूल के पास स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया जा रहा है, जिसपर नोटिस जारी कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करने अतिरिक्त निर्माण को हटाने के निर्देश के साथ नगर पालिका निगम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसी तरह रमेश मिश्रा द्वारा शिव कानन के सामने निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें रमेश मिश्रा को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को रोकने भवन अनुज्ञा एवं भूमि स्वामी संबंधित समस्त दस्तावेज सात दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने की बात कही गई है।
बहरहाल, ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत अवैध निर्माण मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने एवं अवैध निर्माण हटाने में होने वाले व्यय को संबंधित से वसूलने की चेतावनी दी गई है।