रायगढ़ (सृजन न्यूज)। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ धारा 174 (1), 147 रेल अधिनियम के तहत रेल रोको आंदोलन करने के मामले मे एक आरोपी अरुण मालाकार (जिला कांग्रेस अध्यक्ष सारंगढ़) को आखिरकार 8 महीने बाद ही सही, मगर गिरफ्तार किया। हालांकि उन्हें जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया है ।
रेल सुरक्षा बल रायगढ़ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि विगत 13 सितंबर 2023 को रेलवे स्टेशन रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने लेटलतीफी चलने के विरोध में कांग्रेस पार्टी रायगढ़ एवं युवा कांग्रेस रायगढ़ के द्वारा जिला अध्यक्ष, रायगढ़ अनिल शुक्ला की अगुवाई तथा रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के महिला,पुरूष पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ कार्यलय रायगढ़ में एकत्रित होकर बैनर पोस्टर लेकर समय 12.50 बजे रेलवे लाईन नंबर 1, 2 एवं 3 पर बैठकर उनकी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे।
दोपहर लगभग 13.17 बजे स्थानीय पुलिस प्रशासन, शासकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सभी प्रर्दशनकारियों को जबरन रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया। इस दौरान गाड़ी संख्या-N/Box/Empty लाईन नंबर 2 पर आ रही थी जिसे समय 13.58 बजे संयुक्त क्रू लॉबी रायगढ़ के पास रोक दिया गया था। जहां कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा जाकर इंजन के सामने बैठकर नारेबाजी किये।
रेल रोको और विरोध प्रदर्शन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ द्वारा रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन को समय 13.20 बजे मुख्य स्टेशन प्रबंधक रायगढ़ को दिया गया। स्टेशन मास्टर रायगढ़ के अनुसार इस दौरान गाड़ी संख्या N/Box/empty को मध्य लाईन में समय 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था। उसके पश्चात् वहां चले गये। इस घटना के संबंध में रेसुब पोस्ट रायगढ़ में अज्ञात् आरोपियों के विरूद्ध 13 सितंबर 2023 धारा 174 (1), 147 रेल अधिनियम मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया था ।
इस मामले में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में
अब 2 मई 2024 को किये गये प्रर्दशनकारियों को पहचान उपरांत रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने हेतु समंस जारी किया था
। समंस के अनुपालन में
आखिरकार आरोपी अरूण मालाकार पिता
पदुम लाल
(51 वर्ष
) साकिन
हाउस नं
बर 54/02 क, चौहान पारा,
मुड़पार सारं
गढ़, जिला
कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सारंगढ़
ने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा
या।
अरुण मालाकार ने रेल रोकोआंदोलन में शामिल होना स्वीकार किया।
चूंकि, उक्त दिनांक को प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाड़ी संख्या। N/Box/empty को दोपहर 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को रेल अधिनियम की धारा 174(1), 147 का अपराध बताये जाने पर उन्होंने अपना गलती स्वीकार की तब मौके पर आवश्यक कार्यवाही की गई। साथ ही रेल अधिनियम की धारा 179 (2) के तहत गिरफ्तार किया गया। यह जमानतीय अपराध होने के कारण एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर अरुण मालाकार को जमानत का लाभ दिया गया।