रायगढ़ (सृजन न्यूज)। परिवार न्यायालय में एक प्रकरण के दौरान अधिवक्ता आशीष मिश्रा से बदसलूकी करते हुए कोर्ट वर्क में खलल दाल के के बहुचर्चित मामले के आरोपी गोविंद प्रधान को पुलिस ने अंततः हिरासत में लवकर जेल भेजने की कार्रवाई की है।
गत 6
जुलाई को परिवार न्यायालय रायगढ़ के प्रस्तुतकर प्रबोध टोप्पो द्वारा थाना चक्रधरनगर में आरोपित गोविंद
प्रधान पर न्यायालय के अंदर न्यायमित्र के साथ अभद्रता करने तथा न्यायालयीन कार्य बाधित करने के संबंध में कार्यवाही को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरोपित के विरूद्ध प्राप्त आवेदन अनुसार कल परिवार न्यायालय रायगढ में धारा 125 के अंतर्गत प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक गोविन्द परधान उपस्थित होना था। दोपहर करीब 3:15 बजे आवेदिका साक्ष्य हेतु न्यायालय में अपने न्यायमित्र
आशीष कुमार मिश्रा के साथ उपस्थित हुई। इसी दौरान उभयपक्ष को समझाईश दिया जा रहा था।
इस दौरान अनावेदक गोविन्द
प्रधान के द्वारा आक्रोशित होकर आवेदिका के न्यायमित्र आशीष कुमार मिश्रा को गुस्से में आकर उगली दिखाते हुए बदतमीजी से बात क
रते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। अनावेदक के कृत्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया है तथा न्यायालय के अंदर गंभीर कृत्य है। साथ ही न्यायालय के गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ा
। आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में आरोपित गोविंद प्रधान पर धारा 221, 267, 332(c), 351
(2) बीएनएस एवं न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध
किया गया।
यही नहीं, चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी गोविंद
प्रधान पिता गणेश
प्रधान 46 वर्ष निवासी चांदमारी थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया। न्यायाधीश द्वारा आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट जारी किए जाने पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी गोविंद
प्रधान को जेल दाखिल किया गया है।